हरदोई ।जिले की सवायजपुर तहसील के विकास खण्ड बाबन की ग्राम पंचायत शेखपुर के कोटेदार द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित करने बाले राशन की कालाबाजारी करने के आरोप में उपजिलाधिकारी डॉक्टर अरुणिमा श्रीवास्तव के आदेश पर आपूर्ति निरीक्षक द्वारा कोटेदार सहित तीन लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
बताते चले कि विकास खंड बाबन की ग्राम पंचायत शेखपुर की उचित दर विक्रेता माया देवी द्वारा उपभोक्ताओं को राशन न वितरित किये जाने तथा राशन की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान द्वारा एसडीएम से की गई शिकायत के बाद मामले की जांच आपूर्ति निरीक्षक अशोक द्विवेदी को सौंपी गई थी।आपूर्ति निरीक्षक अशोक द्विवेदी द्वारा जांच के दौरान राशन की दुकान पर स्टॉक में राशन न मिलने तथा राशन की कालाबाजारी करने की पुष्टि हुई।आपूर्ति निरीक्षक द्वारा की गई जांच में पता चला कि गांव निवासी अरुण कुमार पुत्र सूरज बक्श व कृपाल पुत्र लल्ला सिंह के सहयोग से कोटेदार द्वारा नवम्बर माह के राशन की कालाबाजारी की गई है।जांच के बाद एसडीएम डॉक्टर अरुणिमा श्रीवास्तव के आदेश पर आपूर्ति निरीक्षक अशोक द्विवेदी ने कोटेदार मायादेवी व रामकृपाल,अरुण सहित तीन लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हरपालपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।