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बीडीओ भरखनी ने सेवानिवृत्त लेखाकार के खिलाफ दर्ज कराया विभागीय अभिलेख गायब करने का मुकदमा

बीडीओ भरखनी ने सेवानिवृत्त लेखाकार के खिलाफ दर्ज कराया विभागीय अभिलेख गायब करने का मुकदमा

पाली, हरदोई। बीडीओ भरखनी ने सेवानिवृत्त लेखाकार खिलाफ विभागीय अभिलेख गायब करने का मुकदमा दर्ज कराया है, एफआईआर में बीडीओ ने बताया कि आडिट आपत्तियों के निस्तारण के लिए अभिलेख खंगाले गए तो करीब 6 वर्ष के अभिलेख गायब मिले जो, कि तत्कालीन लेखाकार के पास हैं, बार-बार सूचना के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए।

खण्ड विकास अधिकारी भरखनी अशोक द्विवेदी ने बीती 24 जून को पाली थाने में दी तहरीर में बताया कि वित्त वर्ष 2011-12 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत भरखनी द्वारा कराए गए कार्यों के ऑडिट में पाई गईं आपत्तियों के निस्तारण हेतु निर्देश प्राप्त हुए । सेवानिवृत्त लेखाकार सह उर्दू अनुवादक सफी सरवर अंसारी निवासी ग्राम वजीरपुर पोस्ट मुबारकपुर तहसील लहरपुर जिला सीतापुर द्वारा उस समय कराए गए कार्यों के अभिलेख ऑडिट टीम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए, जिससे धनराशि अधिभार के रूप में दर्ज कर दी गई है। उपरोक्त अभिलेख प्राप्त कराने के संदर्भ में सफी सरवर को बार-बार दूरभाष एवं मौखिक रूप से भरखनी खण्ड विकास कार्यालय में उपस्थित होकर सम्बंधित अभिलेख और स्पष्टीकरण देने के लिए पटल सहायक द्वारा अवगत कराया गया। जनवरी 2025 में पत्राचार कर कार्यालय में उपस्थित होकर समस्त अभिलेख देने के निर्देश दिए गए थे। बीडीओ ने कहा कि 9 जनवरी 2025 को सफी सरवर अंसारी उपस्थित हुए, लेकिन ऑडिट निस्तारण से सम्बंधित अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए और न ही संतोषजनक उत्तर दिया। इसके बाद 13 जनवरी 2025 को पुनः पत्र भेजकर अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उपस्थित होकर समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। सफी सरवर अंसारी ने न कोई जबाव दिया और न ही अभिलेख उपलब्ध कराए। ऐसी स्थित में आडिट आपत्तियों का निस्तारण व परिपालन आख्या उच्चाधिकारियों को साक्ष्यों सहित प्रेसित नहीं की जा पा रही है।
थानाध्यक्ष सोमपाल गंगवार ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।

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