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डेढ़ लाख की ठगी के मामले में बैंक मित्र और मैनेजर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

डेढ़ लाख की ठगी के मामले में बैंक मित्र और मैनेजर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज


पाली, हरदोई। पाली थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव निवासी युवक ने कोर्ट के आदेश पर डेढ़ लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाकर बैंक मित्र और शाखा प्रबंधक के खिलाफ पाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित ने बताया कि उसने थाना स्थानीय पर एवं उच्चअधिकारियों से शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली।

पाली थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव निवासी सोनपाल पुत्र जैराम ने अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम हरदोई के न्यायालय में धारा 156/3 सीआरपीसी के अंतर्गत वाद दायर करके बताया था कि उसने बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शाखा अल्लाहगंज जनपद शाहजहांपुर से किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण लिया था, जिसका भुगतान वह नहीं कर सका। शाखा प्रबंधक अपने सहयोगी बैंक मित्र अनूप सिंह पुत्र गुड्डू निवासी जमलापुर के साथ उसके घर आए और लोन का भुगतान किस्तों में जमा करने को कहा। बैंक मित्र अनूप सिंह उससे किस्त प्राप्त करता रहा, जिस पर विश्वास करके उसने फोन पे के जरिए दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक अलग-अलग तिथियों पर 95000 रुपए व शेष एक मुस्त 55000 रुपए नगद देकर लोन का भुगतान कर दिया। जब वह बैंक शाखा में नो ड्युज लेने गया तो शाखा प्रबंधक ने नो ड्युज देने से इनकार कर दिया और बताया कि उसका पैसा जमा नहीं हुआ है। बैंक मित्र को फ्रॉड के चलते हटा दिया गया है। उससे कुल डेढ़ लाख रुपए की ठगी हुई है। उसने थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया परंतु विपक्षी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने रजिस्टर्ड डाक के जरिए पुलिस अधीक्षक सहित उच्च अधिकारियों से शिकायत की पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। न्यायालय ने मामले में बैंक मित्र अनूप सिंह व शाखा प्रबंधक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने का निर्देश दिया। पाली थाने के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राय ने शुक्रवार शाम को बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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