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पाली में युवराज की हत्या के बाद हुए बवाल को लेकर 11 नामजद व 50 से 60 अज्ञात के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

पाली में युवराज की हत्या के बाद हुए बवाल को लेकर 11 नामजद व 50 से 60 अज्ञात के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

पाली, हरदोई। एक किशोर कि दिनदहाड़े हत्या के बाद पाली कस्बे में शुक्रवार को आक्रोशित भीड़ ने जमकर बवाल किया था, आक्रोशित भीड़ आरोपियों के एनकाउंटर और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रही थी। थाने के उपनिरीक्षक ने 11 नामजद सहित 50 से 60 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन, उपद्रव, तोड़फोड और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया है।

पाली थाने के उपनिरीक्षक शिव शंकर मिश्रा कस्बा चौकी इंचार्ज ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि बीती 30 मई की शाम 6 बजे मोहल्ला बिरहाना में युवराज पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम इस्माइलपुर को अदनान पुत्र इकराम आदि ने गोली मार दी थी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। शुक्रवार को कस्बे के मोहल्ला बिरहाना में निर्माणाधीन पुलिस चौकी के पास काफी संख्या में लोग एकत्रित होकर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाते हुए व युवराज की हत्या को लेकर नारेबाजी करने लगे। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद बिना अनुमति जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए रहे। पुलिस कर्मियों ने जुलूस को रोकने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों से हाथापाई करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर उत्तेजित होकर पथराव कर वाहनों व अन्य वस्तुओं को क्षतिग्रस्त कर दिया। तोड़फोड़ की जिससे अशांति का माहौल व्याप्त हो गया। दुकानदार अपनी-अपनी दुकानें भय के कारण बंद कर भागने लगे और चारों तरफ अफरातफरी माहौल हो गया। उक्त कृत्य से लोक शांति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई तथा कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न हुई। उपरोक्त जुलूस के दौरान रामलीला चौराहे पर जाकर जाम लगा दिया, जिससे गर्मी के समय में आने जाने वाले राहगीर व बच्चे, महिलाएं परेशान हुईं एवं एंबुलेंस बाधित हुई। उपरोक्त कृत्य के दौरान को शाहाबाद सीओ, एसडीएम सवायजपुर के आने के उपरांत काफी समझाने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद रामलीला चौराहा रोड जाम खुलवाया गया, जाम से यातायात 30 मिनट तक बाधित रहा था। जुलूस में 11 नामजद सर्व निवासी कस्बा पाली व 50 से 60 अन्य अज्ञात व्यक्ति शामिल रहे।
उपरोक्त सभी लोगों के विरुद्ध धारा 147, 323, 504, 506, 332, 353, 186, 188, 427 व आपराधिक कानून संशोधित अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है, पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है।

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