हरदोई- जिला माजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अवगत कराया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु जनपद की समस्त बस/मिनीबस/ट्रक/डी०सी०एम०/मिनी,ट्रक/जीप/बुलेरो/इन्नोवा/स्कार्पियो/टवेरा/मैजिक/मैक्सिमो/मार्शल आदि (टैक्सी/प्राइवेट) 10 मई 2024 से अधिग्रहीत करते हुए उनके अधिग्रहण आदेश वाहन स्वामियों को प्राप्त कराये जा रहे हैं।उन्होने अधिग्रहण आदेश प्राप्त करने वाले समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि अधिग्रहीत किये गये भारी/हल्के वाहनों को अधिग्रहण आदेश में उल्लिखित दिनांक, स्थान व समय पर चालक सहित अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। वाहन नियत तिथि, समय व स्थान पर उपलब्ध न कराये जाने की दशा में उक्त कार्य को निर्वाचन कार्य में व्यवधान मानते हुए सम्बन्धित वाहन स्वामी के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत एफ०आई०आर० दर्ज करा दी जायेगी एवं जिन वाहन स्वामियों को अब तक अधिग्रहण आदेश प्राप्त न हुए हों, वे भी अपने अधिग्रहण आदेश सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, हरदोई के कार्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।