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दोस्त बन कर की 81 हज़ार की धोखाधड़ी, कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का दिया आदेश

दोस्त बन कर की 81 हज़ार की धोखाधड़ी, कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का दिया आदेश

हरदोई। दोस्त ने दोस्त से झूठ बोल कर उसके मोबाइल से 76 हज़ार और एटीएम वालेड से 53 सौ रुपये किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर दिए। इस तरह की गई धोखाधड़ी के बारे  उसने बैंक में बताया,लेकिन बैंक वालों ने उससे सादे कागज़ पर दस्तखत करा लिए,लेकिन कुछ किया नही। उसके बाद कोर्ट में अर्ज़ी दी गई,जिस पर कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश जारी किया।

बताया गया है कि कोतवाली देहात के कोर्रिया निवासी नीलेश शर्मा पुत्र श्रवण कुमार शर्मा वहीं गांव में फोटोकॉपी और मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान और मनी ट्रांसफर करता है। नीलेश ने बताया कि उसकी दुकान पर अक्सर आने-जाने वाले मोहित नाम के युवक ने दोस्ती कर ली। मोहित बताता था कि वह रेलवे गंज में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है।16 मई 2023 को मोहित उसके पास पहुंचा और जल्दबाज़ी में बोला कि किसी ज़रूरतमंद को पैसा ट्रांसफर करना है। उस वक्त नीलेश खाना खा रहा था।कुछ देर की मोहलत मांगने पर उसने तुरंत की बात कही। उसके कहने पर नीलेश ने भरोसे पर उसे मोबाइल दे दिया,लेकिन मोहित ने उस भरोसे को तोड़ते हुए उसके बैंक आफ इंडिया शाखा चौपाल सागर के खाते से 76 हज़ार और एटीएम वालेड से 53 सौ रुपये किसी महावीर सिंह के खाते में ट्रांसफर कर दिया। मैसेज आने पर उसे इस तरह की गई धोखाधड़ी का पता चलाल। नीलेश शर्मा ने कोर्ट में कहा कि वह बैंक गया और सारी बात बताई,जिस पर बैंक वालों ने उससे सादे कागज़ पर दस्तखत करा लिए,लेकिन कई दिन बाद भी कुछ नहीं किया। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मोहित और महावीर सिंह के खिलाफ धारा 406 और सूचना एवं प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 66-सी के तहत केस दर्ज किया है। जिसकी जांच इंस्पेक्टर लाखन लाल मिश्रा को सौंपी गई है।

सुधांशु मिश्र

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