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यूपी में ओटीएस योजना लागू,8 नवंबर से 31 दिसंबर तक मिलेगा लाभ

यूपी में ओटीएस योजना लागू,8 नवंबर से 31 दिसंबर तक मिलेगा लाभ

लखनऊ। एक अप्रैल 2023 के बाद किसानों से नलकूप के बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा। यह घोषणा अभी आने वाले दिनों होगा। यह बात प्रदेश सरकार के उर्जा मंत्री एक शर्मा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं। मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इसके साथ बिजली विभाग में ओटीएस योजना भी लागू होगा। उन्होंने बताया कि 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा। इसमें अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस की व्यवस्था भी अलग-अलग की गई है। ओटीएस के अलावा किसानों के लिए भी ओटीएस योजना लागू होगी। हालांकि यह योजना किसानों पर 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगा। क्योंकि उसके बाद किसानों को बिजली माफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अगले चार दिनों में प्ज् सेक्टर पूरा काम करेगा। सभी सिस्टम में चार दिनों के अंदर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद योजना का लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगर किसानों से नियम के खिलाफ पैसा लिया गया तो उनका पैसा वापस किया जाएगा। इसके अलावा 1 अप्रैल 2023 के बाद भी अगर किसान ने नलकूप का पैसा दिया है तो उसको भी एडजेस्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2022 से पहले नलकूप पर 50 फीसदी की छूट दी गई है। मंत्री ने कहा कि इस दौरान अगर किसी किसान से ज्यादा पैसा लिया गया तो उसको भी वापस किया जाएगा। ओटीएस योजना 54 दिनों तक रहेगा। इसको तीन खंड में लागू किया जाएगा। इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगी। योजना का लाभ घरेलू, कॉमर्शियल, इंडस्ट्री और बीपीएल धारकों तक को मिलेगा। इसमें घरेलू छोटे उपभोक्ताओं का 100 फीसदी सरचार्ज माफ होगा। योजना में बकाएदार किश्तों पर भी भुगतान कर सकते है। योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। एक किलोवॉट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूरा भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। ऐसे ही प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 1 किलोवॉट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किश्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है। किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 3 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 06 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 6 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफॉल्ट की अनुमति नहीं होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है।

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