शाहाबाद, हरदोई। नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कीटनाशक दवाओं की दुकानें बिना लाइसेंस के संचालित हैं लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी इन दुकानों के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। शाहाबाद नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशक की तमाम दुकानें बिना लाइसेंस के संचालित हैं। कुछ दुकानें ऐसी हैं जो एक लाइसेंस पर दो-दो दुकानें चलाई जा रही हैं। नगर के बासित नगर चौराहा, नवीन मंडी स्थल के निकट, स्टेशन रोड, सिकंदरपुर कल्लू, बासित नगर रोड, पाली रोड उधरनपुर आदि स्थानों पर कीटनाशक दवाओं की दुकानें बड़ी मात्रा में है। जानकारी के अनुसार एक दर्जन से अधिक दुकानें कीटनाशक दवाओं का लाइसेंस लिए बिना संचालित की जा रही है। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने एक दुकान का लाइसेंस लिया और कई तिराहों और चौराहों पर अपनी दुकानें संचालित कर रखी है। कृषि विभाग के अधिकारी इन दुकानदारों से सीजन के हिसाब से सुविधा शुल्क ले रहे हैं । इसी वजह से बिना लाइसेंस धारी दुकानदारों के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। बताया जाता है कि अधिकांश खाद विक्रेताओं द्वारा भी बड़े पैमाने पर कीटनाशक दवाओं की बिक्री की जा रही है जबकि कीटनाशक दवाओं की बिक्री खाद के लाइसेंस पर नहीं की जा सकती। कीटनाशक दवाएं बेचने के लिए अलग से लाइसेंस विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। लेकिन लगभग सभी खाद विक्रेता खाद के लाइसेंस की आड़ में कीटनाशक दवाओं की बिक्री कर रहे हैं । कुछ ऐसे भी कीटनाशक दवा विक्रेता है जिन्होंने एक स्थान पर अपना लाइसेंस बनवा रखा है और कई स्थानों पर दुकानें संचालित कर रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी बिना लाइसेंस धारी कीटनाशक दवा विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पा रहे। वजह कुछ भी रही हो बिना लाइसेंस के कार्य करने वाले कीटनाशक दवाओं के कारोबारी बड़ी मात्रा में नकली कीटनाशक दवाओं की बिक्री भी कर रहे हैं जिससे किसानों को न केवल चूना लगाया जा रहा है बल्कि उनकी फसलों को चौपट भी किया जा रहा है।
चार-चार साल से नवीनीकृत नहीं हुए लाइसेंस
शाहाबाद नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं के एक दर्जन से अधिक ऐसे विक्रेता है जिन्होंने चार और पांच साल से अपने लाइसेंस का रिनुअल नहीं कराया लेकिन विभागीय अनुकंपा के चलते मासिक खर्च पर उनका काम चल रहा है और धड़ल्ले से दुकान संचालित कर रहे हैं। अधिकारियों की आवश्यक छापेमारी के वक्त खासकर संपूर्ण समाधान दिवस के दिन दुकान बंद हो जाती हैं।
क्या कहते हैं जिम्मेदार ?
जिला कृषि अधिकारी उमेश साहू का कहना है कि ऐसा उनकी जानकारी में नहीं है। कीटनाशक दवाओं, खाद और बीज विक्रेताओं को लाइसेंस के आधार पर ही दुकान खोलने का हक है। अगर बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान संचालि पाई गई तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।