शाहाबाद हरदोई। शाहाबाद कोतवाली के मोहल्ला निहालगंज निवासी पिता पुत्र सहित तीन पर एक ही प्लॉट को तीन लोगों के हाथ सौदा करने के आरोप में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली के मोहल्ला जंगलिया निवासी शुभम बाजपेई पुत्र अखिलेंद्र बाजपेई ने बताया मोहल्ला निहालगंज और हाल निवासी भरखनी थाना पचदेवरा के उपेंद्र सिंह, उनके पुत्र सुधांशु सिंह और पत्नी कुसुम सिंह से उसने 108 वर्ग मीटर में बना मकान और प्लॉट खरीदने का सौदा तीन लाख पचास हजार में किया था। जिसका इकरार नामा 15 जुलाई 2022 को रजिस्ट्री कार्यालय में जिल्द संख्या 5525 और क्रमांक 5421 है। रजिस्ट्री कार्यालय में उसने विपक्षी को राजिस्टार के सामने एक 67 हजार की चेक और 83 हजार रुपए नगद दे दिया था, शेष एक लाख रुपए दो वर्ष में देकर बैनामा करने का अनुबंध इकरारनामा में लिखवा दिया था। 1 मई 2023 को उसने शेष एक लाख रुपए का चेक विपक्षी के पुत्र के नाम काट कर दे दिया था। बैनामे की बात पर विपक्षी ने 6 मई 2024 को उसके हक में बैनामा कर देने की बात स्वीकार की। बाद में विपक्षी ने आवश्यक कार्य के लिए 20 जुलाई 2023 को 20 हजार रुपए चेक से लिए और 25 अक्तूबर 2023 को चेक द्वारा उसने बैंक से 50 हजार रुपए निकाल कर गवाहों के सामने विपक्षी को दिए। तय समय के निकलने पर उसने विपक्षी से 15 मई 2024 को बैनामा करने के लिए नोटिस भिजवाया, तब उसे पता चला उक्त विपक्षियों ने उसके इकरार नामा से पहले कंचन रस्तोगी के नाम भी इकरार नामा कर रखा था। इतना ही नहीं विपक्षियों ने साजिश रचकर उक्त प्लॉट और मकान को 25 सितंबर 2023 को रुद्र प्रताप सिंह नाबालिग पुत्र रामवीर सिंह को सात लाख रुपए लेकर बैनामा कर दिया है। पीड़ित ने अपने साथ की गई धोखाधड़ी की सूचना कोतवाली पुलिस को दी है।प्रभारी निरीक्षक ने बताया पीड़ित के प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।