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दलित बीडीसी सदस्य को पीटने वाले युवक और उसके साथियों पर केस दर्ज

दलित बीडीसी सदस्य को पीटने वाले युवक और उसके साथियों पर केस दर्ज

शाहाबाद हरदोई। 3 मई को सरे बाजार एक बीडीसी सदस्य को पीटने वाले दबंग युवक और उसके साथियों के खिलाफ सीओ के आदेश पर दलित एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। सोनू लाल पुत्र रावेंद्र निवासी सुहागपुर के अनुसार 3 मई को बासित नगर चौराहे पर वह अपना ई रिक्शा लेकर आया। उसी समय सुहागपुर निवासी गौरव राजपूत पुत्र रामनरेश अपने अज्ञात साथियों के साथ आया और सोनू लाल को जाति सूचक गाली गलौज करने लगा। बकौल सोनू लाल जब उसने विरोध किया तो गौरव राजपूत ने अपने साथियों के साथ उसे मारना पीटना शुरू कर दिया जिससे उसे काफी चोटें आईं। सोनू लाल ने उसी समय शाहाबाद कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की परंतु कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तब सोनू लाल ने क्षेत्राधिकारी शाहाबाद अनुज मिश्रा से मुलाकात कर अपनी फरियाद सुनाई और गौरव राजपूत द्वारा मोबाइल पर क्षेत्रीय विधायक और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री के कार्यालय प्रभारी सुभाष रस्तोगी और क्षेत्रीय दरोगा लाखन सिंह के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हुए रिकॉर्डिंग सुनाई, उसके बाद क्षेत्राधिकारी अनुज मिश्रा ने आरोपी गौरव राजपूत के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश किया। आरोपी गौरव राजपूत के खिलाफ शाहाबाद कोतवाली में 323/ 504/ 506 एवं दलित उत्पीड़न एससी एसटी के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। प्रभारी निरीक्षक राजदेव मिश्रा ने बताया प्रार्थना पत्र के आधार पर रिपोर्ट अंकित कर जांच की जा रही है।

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