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तीन सगे भाइयों को जुर्माने के साथ 5 वर्ष की सजा

तीन सगे भाइयों को जुर्माने के साथ 5 वर्ष की सजा

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश ई सी एक्ट  अरविंद कुमार यादव ने मारपीट व गैरइरादतन हत्या से सम्बंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर तीन सगे भाइयों को 5 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ  5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 

     वादी मुकदमा प्रमोद पुत्र राजकुमार के अनुसार 28 जून 2017 की शाम 7.30 बजे अभियुक्तगण छुटन्ने ,बहारे एवं निसारे पुत्रगण साबिर खाँ निवासी राभा थाना पिहानी उसके घर पर आकर वादी के पिता को लाठी डंडों से मारने लगे । यही नही बचाने का प्रयास करने पर उसे भी मारा। वादी के पिता के बेहोश हो जाने पर अभियुक्तगण धमकी देते हुए भाग गए। घटना के दूसरे दिन इलाज के दौरान वादी के पिता की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा आरोपपत्र प्रेषित करने एवं वादविचारण के बाद न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को 5 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ 5 वर्ष की सजा दी है।

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