नई दिल्ली : अगर आप भी सुबह-सुबह अपने दोस्तों रिश्तेदारों और जानने वालों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं तो हो जाए सतर्क। नए वित्तीय वर्ष में आपकी यह आदत आपकी जेब पर भारी पड़ने जा रहा है। 1 अप्रैल से गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने वालों पर सरकार टैक्स लगाएगी। गुड मॉर्निंग टैक्स के रूप में इसकी वसूली जीएसटी की तर्ज पर होगी।
मोबाइल संचार मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी लेखपाल के अनुसार आप जो भी गुड मॉर्निंग मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप मैसेंजर उनका हिसाब रखेगा। सरकार ने ऐसे मैसेज पर 18% जीएसटी तय किया गया है। महीने के अंत में बिल जनरेट होगा और मोबाइल बिल के साथ या रिचार्ज के दौरान उसका भुगतान करना होगा। मोबाइल ऑपरेटर यूजर से वसूला गया गुड मॉर्निंग टैक्स हर महीने 15 तारीख को सरकार के खजाने में जमा करेंगे। कुल जमा राशि का 2% सुविधा शुल्क के रूप में मोबाइल ऑपरेटर को भी मिलेगा। सरकार ने व्हाट्सएप को निर्देशित किया है मोबाइल से भेजे जाने वाले गुड मॉर्निंग मैसेज की गिनती के लिए अप की कोडिंग में जरूरी बदलाव करें। व्हाट्सएप में सरकार की बात मान ली है और आश्वासन दिया है कि नए फाइनेंशियल ईयर में इस फीचर को लागू कर दिया गया है।