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गला काटकर पति की हत्या करने वाली पत्नी को मिला आजीवन कारावास

गला काटकर पति की हत्या करने वाली पत्नी को मिला आजीवन कारावास

हरदोई। जिला व सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने, अपने पति की हत्या करने के आरोप में पत्नी के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्ता पत्नी को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके अतिरिक्त उसे दस हजार रुपया अर्थदण्ड जमा करने का भी आदेश दिया है। 

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी सूरज पाल सिंह के अनुसार थाना मझिला क्षेत्र के टीकमपुर मजरा रेऊरी निवासिनी श्रीमती गीता के विरुद्ध 10 जून 2018 को 01.30 बजे अपने पति की गला काट कर हत्या करने का आरोप था। घटना के पूर्व अभियुक्ता अपने पति कमलेश के साथ गांव में रहती थी, घटना के कारणों में घरेलू विवाद का होना कहा गया। घटना की नामजद रिपोर्ट मृतक के पिता द्वारा अभियुक्ता के खिलाफ दर्ज कराई गई। जनपद न्यायाधीश श्री सिंह ने वादविचारण के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व तर्कों के आधार पर अभियुक्ता श्रीमती गीता के खिलाफ आरोप सिद्ध पाते हुए उसे उम्र कैद एवं दस हजार रुपया जुर्माना अदा करने की सजा दी है।

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