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कालीन कारोबारी ने महिला सहित पांच लोगों पर 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया

कालीन कारोबारी ने महिला सहित पांच लोगों पर 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया


शाहाबाद हरदोई। एक कालीन विक्रेता को खाने-पीने की चीजों में नशीली दवाएं मिलाकर धोखाधड़ी करके 38 लाख रुपया हड़प लेने का मामला सामने आया है। अदालत के आदेश पर एक महिला सहित पांच लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी है। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला महमंद निवासी साकिब पुत्र आसिफ के अनुसार उसकी एसके इंटरप्राइजेज के नाम से एक फर्म है। इस फर्म के माध्यम से वह कालीन का कारोबार करता है। तकरीबन 3 वर्ष पूर्व उसने फैजान उर्फ कैफी को₹15 हजार प्रति माह पर नौकरी पर रखा था। फैजान ने उसका विश्वास जीत लिया और उसका सारा काम देखकर लेनदेन भी करने लगा। इसी दौरान फैजान ने अपने भाई शेबू उर्फ रहमान को भी काम पर रखवा लिया। जिसको आठ अड्डे और कालीन बुनने के लिए दे दी। फैजान की देखरेख में 29 कालीन के अड्डे चल रहे थे। उसने अपने भाई आबिस को भी काम पर रख लिया। साकिब के अनुसार फैजान ने धीरे-धीरे उसके अकाउंट से 16 लाख 53 हजार 728 रुपए निकाल लिए। फैजान और आबिस ने एक षड्यंत्र के तहत उसे खाने पीने की चीजों में नशीली दवाएं मिलाकर देनी प्रारंभ कर दीं और दूसरी बार 17 लाख 87 हजार 662 रुपए बुनकरों को एडवांस देने के लिए ले लिया। उसके बाद फैजान ने अपनी पत्नी तजीम के अकाउंट में चार लाख ट्रांसफर कर दिया। बकौल साकिब जब उसने उपरोक्त लोगों से हिसाब किताब मांगा तो उपरोक्त लोग उसे जान माल की धमकी देते हुए मारपीट करने लगे और गाली गलौज किया। साकिब के अनुसार उसने शाहाबाद कोतवाली में उपरोक्त दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने चाही तो पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। अंततः वह अदालत की शरण में गया। अदालत के आदेश पर फैजान उर्फ कैफी, शेबू उर्फ रहमान, आबिश पुत्रगण इरफान उर्फ ललई तथा इरफान उर्फ ललई पुत्र मुस्ताक तजीम पति फैजान उर्फ कैफी के खिलाफ धोखाधड़ी करके 38 लाख रुपया हड़प लेने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी है।

रामप्रकाश राठौर

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