लखनऊ। आबकारी आयुक्त ने घोषित आबकारी नीति में वर्ष 2024-25 के लिए देशी मदिरा और यू.पी. एम.एल. की श्रेणियाँ का निर्धारण कर दिया है। आबकारी आयुक्त ने देशी लेबिल आदेश नौ जनवरी के शासनादेश के अन्तर्गत घोषित आबकारी नीति में वर्ष 2024-25 के लिए देशी मदिरा और यू.पी. एम.एल.की श्रेणियाँ अनुमन्य की गयी हैं। देशी मदिरा की श्रेणी दो सौ एमएल शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित 36 प्रतिशत वी. वी. काँच, पेट की बोतलों तथा एसेप्टिकब्रिक पैक में शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित 25 प्रतिशत वी.बी . काँच, पेट की बोतलों तथा एसेप्टिकबिक पैक में बीएमएल की श्रेणी 200 एम 0 एल 0 ग्रेन ई.एन.ए. पर आधारित 42.8 प्रतिशत बी.बी. विशिष्टियाँ मसाला सुवासित विशिष्टियाँ काँच की बोतलों तथा एसेप्टिकब्रिक पैक में ग्रेन ई.एन.ए. पर आधारित 36 प्रतिशत वी.बी. काँच की बोतलों तथा एसेप्टिकब्रिक पैक में तथा मसाला पेट बोतलों के लिए मिनरल वाटर की बोतलों में प्रयुक्त होने वाले कैप्स के समान अच्छी गुणवत्ता के प्लास्टिक कैप्स भी अनुमन्य होंगे। देशी मदिरा और यू.पी.एम.एल. की पेट और काँच की बोतलों पर लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के कैप्स पर कैंप का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बोतल और एसेप्टिक ब्रिक पैक पर लगने वाले लेबिलों एवं इनके ब्राण्ड लेबिल के पंजीयन और अनुमोदन को लेकर आबकारी आयुक्त ने कहा है कि प्रत्येक बोत्तल और एसेप्टिकब्रिक पैक के लेबिल पर दायीं ओर शीर्ष पर एक सेमी एक्स वन सेंटीमीटर में स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में उसकी एम.आर.पी. अंकित की जाएगी। वर्ष 2024-25 हेतु देशी मदिरा के ब्राण्डों का पंजीयन और नवीनीकरण अनिवार्य रूप से कराया जायेगा तथा ब्राण्ड पंजीयन शुल्क रूपया एक लाख प्रति ब्राण्ड देय होगा । वर्ष 2024-25 में देशी शराब की लेबिल अनुमोदन फीस रूपया एक लाख प्रति लेबिल देय होगी। एसेप्टिकब्रिक पैक के प्रकरणों में पांच लेबिल माने जायेंगे । नवीनीकरण की दशा में सम्बन्धित अभिलेखों को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्ष 2024-25 में नये ब्राण्डों के पंजीयन हेतु देय ब्राण्ड पंजीयन शुल्क व लेबिल अनुमोदन फीस सम्बन्धित इकाई द्वारा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन जमा की जायेगी तथा सहायक आबकारी आयुक्त और प्रभारी अधिकारी आसवनी तथा इकाई द्वारा सत्यापित ट्रेजरी चालान की छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। इसके अलावा सम्बन्धित आसवनी और इकाई के सहायक आबकारी आयुक्त और प्रभारी अधिकारी द्वारा इन मदों में जमा की जाने वाली धनराशियों का जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अनुरक्षित जी-6 पंजिका से सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। वर्ष 2024-25 में 36 प्रतिशत वी तीव्रता वाली ( मसाला ) देशी शराब की बोतलों के ढक्कन का रंग हरा तथा 25 प्रतिशत वी और बी तीव्रता वाली (सुवासित) देशी शराब की बोतलों के ढक्कन का रंग नीला होगा। देशी मदिरा की श्रेणी दो सौ एम 0 एल 0 में देशी शराब की सभी श्रेणियों हेतु लेबिलों के बार्डर की चौड़ाई और उसका रंग निर्धारित किया। जिसमें लेबिल के बार्डर की चौड़ाई लेबिल के बाडी का रंग का रंग 05 एम 0 एम 0 हरा लाल 05 एम 0 एम 0 सफेद नीला तथा शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित 36 प्रतिशत वीध्वी. कॉच, पेट की बोतलों तथा एसेप्टिकब्रिक पैक में शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित 25 प्रतिशत दी. वी. कॉच, पेट की बोतलों तथा एसेप्टिकब्रिक पैक में देशी मदिरा और यू.पी.एम.एल. की विभिन्न श्रेणियों की पैकिंग में एसेप्टिकब्रिक का उपयोग अनुमन्य होगा।आबकारी आयुक्त ने कहा है कि इसका हर हाल में पालन करना अनिवार्य होगा।