Graminsaharalive

Top News

अबोध बालिका से दुष्कर्म व हत्याप्रयास में मिला आजीवन कारावास, 60 हजार रुपए अर्थदंड भी देना होगा

अबोध बालिका से दुष्कर्म व हत्याप्रयास में मिला आजीवन कारावास, 60 हजार रुपए अर्थदंड भी देना होगा

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 15 श्रद्धा तिवारी ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म एवं हत्या प्रयास में दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को भिन्न-भिन्न धाराओं में₹60000 के अर्थ दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी है। वादी मुकदमा के अनुसार वादी की 4 वर्षीय पुत्री ने 7 अगस्त 2020 को शाम 7:00 बजे घर आकर बताया कि अभियुक्त छोटे उर्फ अखिलेश पांडे पुत्र करुणाशंकर पांडे निवासी शुगर मिल कॉलोनी थाना कोतवाली शहर उसे झाड़ियां के पीछे लगा ले गया और मारा तथा गला दबाया। वादी ने पुत्री को दिखा किया तो पाया तो पाया की उसके निजी अंगों से खून बह रहा था जिस पर दुष्कर्म की आशंका होने पर उसने पुत्री के साथ जाकर 8 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना कर अभियुक्त छोटे और अखिलेश पांडे के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे लोग अभियोजक अमित कुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तुत साक्ष एवं गवाहों के बयानों का अनुशीलन करने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को सिद्ध पाया और उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(m )/6 में 50 हजार रूपए अर्थदंड के साथ सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी। इसके अतिरिक्त भादवि की धारा 307 में दस हजार रुपए अर्थदंड के साथ 10 वर्ष कारावास की सजा भी दी। न्यायाधीश ने अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी जारी किया।

Related Articles

error: Content is protected !!