हरदोई।अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 15 पाक्सो एक्ट अबुल कैश ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने से सम्बंधित मुकदमे में वादविचारण के बाद अभियुक्त को दोषी घोषित कर उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अमित शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को 13 मई 2017 को अभियुक्त मो0 सफी पुत्र नवी निवासी ग्राम बीकापुर थाना मल्लावां बहाने से भगा ले गया। पुत्री के वापस न आने पर और तलाश के बाद भी मिलने पर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। वादविचारण के बाद पीठासीन न्यायाधीश अबुल कैश ने अभियुक्त सफी को दस हजार रुपये के जुर्माने के साथ 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदण्ड की धनराशि में से पचास प्रतिशत पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी जारी किया है।