हरदोई
अगर अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको मुस्कुराना पड़ेगा।जी हां लगातार उप संभागीय परिवहन विभाग में दलालों पर रोक लगाने के लिए नए-नए कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क दिए क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। उप संभागीय परिवहन विभाग में लगातार कार्य ऑनलाइन कर दिए गए हैं जिससे कि बिना कार्यालय के चक्कर लगाए लोगों के कार्य घर बैठे हो सके। इसी क्रम में वाहन चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस को भी विभाग की ओर से ऑनलाइन कर दिया गया था।ऑनलाइन लाइसेंस समेत अन्य कार्यो के लिए घर बैठे लोग अप्लाई कर सकते हैं साथ ही ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस को निकाल भी सकते हैं तथा अन्य आवश्यक कार्य भी कर सकता है।अब उपसंभागीय परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में किसी प्रकार का जुगाड़ काम नहीं आएगा।
कैमरे के सामने रहना होगा सक्रिय, पालन करने होंगे निर्देश
शासन द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन किए जाने के बाद इसमें भी एक कमी को शासन ने अब दूर कर दिया है।अब तक फोटो से लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया चल रही थी जिसे अब शासन ने समाप्त कर दिया है।उप संभागीय परिवहन विभाग में अब ऑनलाइन लाइसेंस समेत अन्य कार्यो में आधार के सत्यापन में स्वयं व्यक्ति को मौजूद रहना अनिवार्य होगा। ड्राइविंग लाइसेंस हो या अन्य कोई भी आवश्यक कार्य आवेदक को आधार सत्यापन कराना होगा।आवेदक का आधार ऑनलाइन सत्यापित होगा जिसमे उसकी फोटो ऑनलाइन खिची जाएगी फोटो खिंचवाते समय आवेदन को कई बार पलक झपकाकर और मुस्कुरा कर अपनी सक्रियता कैमरे से सामने दिखानी होगी साथ साथ की सॉफ्टवेर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा जिसके बाद सॉफ्टवेर पर आधार का सत्यापन होकर फोटो अपलोड होगा। यदि आप फोटो खिचवाते समय मुस्कुराया नहीं या अपनी सक्रियता दर्ज नहीं कराई तो सॉफ्टवेयर आधार को अपलोड नहीं करेगा और आप ड्राइविंग लाइसेंस से वंचित रह जाएंगे। संभागीय निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि लगातार लाइसेंस के नियमों में बदलाव हो रहा है। इस क्रम में अब लाइसेंस बनवाने के समय आधार के सत्यापन में मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर दिखने वाले निर्देशों को पूरा करना होगा साथ ही पलक झपकाकर अपनी सक्रियता बतानी होगा जिसके बाद सॉफ्टवेयर पर फोटो अपलोड हो पाएगी तब जाकर ड्राइविंग लाइसेंस की यह प्रक्रिया पूरी होगी और आवेदक लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे।यदि किसी व्यक्ति द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो वह ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा से वंचित रह जाएँगे।